मजदूरी बकाया, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि श्रम संबंध कानूनों का उल्लंघन करने वाले कार्यस्थल को रोजगार श्रम विभाग में रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शिकायत पत्र है। कर्मचारी जो नौकरी के दौरान नियमित भुगतान तिथि पर मजदूरी प्राप्त नहीं कर पाया या नौकरी छोड़ने के 14 दिनों के भीतर मजदूरी, सेवानिवृत्ति निधि, भत्ते आदि प्राप्त नहीं कर पाया, वह आवेदन कर सकता है। प्राप्त होने पर संबंधित स्थानीय रोजगार श्रम कार्यालय का श्रम निरीक्षक तथ्यों की जांच करेगा और निपटान करेगा। प्रश्नों के उत्तर देने पर शिकायत पत्र का फॉर्म पीडीएफ के रूप में बनाया जाएगा।